तो क्या अब बाप विधायक जाएंगे जेल या फिर काटेंगे फरारी…
मध्य प्रदेश की एकमात्र निर्दलीय विधायक बाप पार्टी के कमलेश्वर डोडियार एक बार फिर मुश्किल में...
(www.csnn24.com) csnn24.com की खबर का असर सामने आया है सैलाना से बाप पार्टी के निर्दलीय विधायक कमलेश्वर डोडियार पर बाजना के मेडिकल स्टोर संचालक को अपने निवास पर बुलाकर एक करोड रुपए मांगने तथा अन्य मामलों में सैलाना थाने पर एफआईआर दर्ज की गई है।
हमेशा अपने बोल बच्चन के कारण चर्चा में रहने वाले विधायक कमलेश्वर डोडियार पर गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उनके ऊपर धारा 323 294 506 327 384 एवं धारा 34 के अंतर्गत सैलाना थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें धारा 327 के अंतर्गत 10 साल की सजा का प्रावधान है तथा यह गैर जमानती धारा है। देखिए वीडियो में क्या कहना है पुलिस कप्तान का इस पूरे प्रकरण पर:-
धारा 327 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 327 के अनुसार जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छापूर्वक चोट पहुँचाना कारित करेगा कि पीड़ित व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति बलपूर्वक ले ली की जाए या पीड़ित व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात, जो अवैध हो, या जिससे किसी अपराध का किया जाना आसान होता हो, करने के लिए मजबूर करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
लागू अपराध
संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य, जिससे किसी अपराध का किया जाना आसान हो, कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छापूर्वक चोट पहुँचाना।
सजा – दस वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह समझौता करने योग्य नहीं है।