
Publish Date: March 4, 2023
(www.csnn24.com)उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि 31 मार्च 2023 बाद बिना एचयू आईडी हॉलमार्क वाला सोना या सोने के गहने बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। नए नियम के मुताबिक, अब 6 अंकों वाली अल्फा-न्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होगी। एचयूआईडी सोने के गहने पर अंकित वह यूनिक कोड होता है जिससे ग्राहक को उसके बारे में सारी जानकारी मिलती है।





