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रतलामराजनीति

रतलाम जिले में एक नियम से रुके कई नामांतरण, निजी प्रोजेक्ट पर असर

पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने कलेक्टर से की राहत देने की मांग

Publish Date: January 24, 2023

रतलाम,24 जनवरी। जिले में 1956- 57 के रिकॉर्ड अनुसार नामांतरण के नियम के चलते कई नामांतरण रुके पड़े हैं। इसका असर शहर में निजी प्रोजेक्ट पर आ रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने इस संबंध में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी से नियम में राहत देकर आम जनता की परेशानी को दूर करने की मांग की है।


पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने बताया कि रतलाम जिले में पिछले कुछ समय से जमीनों के विक्रय के बाद होने वाले नामांतरण में 1956- 57 के रिकॉर्ड को आधार बनाया जा रहा है। 56- 57 के रिकॉर्ड में यदि जमीन शासकीय दर्ज है तो उस जमीन के नामांतरण नहीं किए जा रहे हैं, भले ही इसके बाद के रिकॉर्ड में जमीन निजी नाम से दर्ज हो, फिर भी 56-57 के रिकॉर्ड को आधार बनाकर नामांतरण निरस्त हो रहे हैं। श्री डागा ने बताया कि 58 से 62 का शासकीय रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है ,ऐसे में भी आम जनता को काफी परेशानी आ रही है।


श्री डागा के अनुसार 56 -57 के रिकार्ड के आधार पर नामांतरण का नियम सिर्फ रतलाम जिले में ही शुरू किया गया है। पूर्व में इस तरह का कोई नियम लागू नहीं था। प्रदेश के अन्य जिलों में भी यह नियम लागू नहीं है और जमीनों के नामांतरण किए जा रहे हैं। श्री डागा ने जारी बयान में बताया कि इस नियम के चलते कई जमीनों के नामांतरण रुक गए हैं।

इसका असर निजी प्रोजेक्ट और जमीनों के क्रय-विक्रय पर भी आ रहा है। नामांतरण नहीं होने से जमीनों के सौदा खटाई में पड़ गए हैं। इसका असर नगदी के रोटेशन और रोजगार में भी आ रहा है। श्री डागा ने कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी से इस नियम में राहत देकर आम जनता की परेशानी दूर करने की मांग की है।

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Sheemon Nigam

Chief Editor csnn24.com | BJMC +MJMC | Artist by Passion, Journalist by Profession | MD of Devanshe Enterprises, Video Editor of Youtube Channel @buaa_ka_kitchen and Founder of @the.saviour.swarm | Freelance Zoophilist, Naturalist & Social Worker. Podcastor and Blogger | Fresh Experience as Anchor, Content creator and Editor in Media Industry | CACT AWBI & Member of PFA India, Peta India and PAL Foundation Mumbai.

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