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बाल विवाह अंकुश की तैयारी.. शिकायत,सूचना नंबर जारी..

गुप्त रखी जाएगी आपकी जानकारी..

Publish Date: April 21, 2023

(www.csnn24.com) रतलाम  बाल विवाह कानूनी अपराध है। कलेक्टर  नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे आयोजनों पर अंकुश लगाने के लिए जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रमों में सेवाएं देने वाले मैरिज हॉलटेंट व्यवसाय वालेबैंड बाजा ,कैटरर्स संचालकों के अलावा पंडित व मौलवी को भी संदेश दिया जा रहा है कि वैवाहिक आयोजन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वर-वधू निर्धारित आयु से कम के नहीं हो। यदि ऐसा पाया जाता है तो दोनों पक्षों के अलावा आयोजन में कार्यरत सभी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, 2 वर्ष के दंड का प्रावधान है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग  रजनीश सिन्हा द्वारा बताया गया कि 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाएगा। इस दिन बाल विवाह होने की संभावना बनी रहती है। बाल विवाह कानूनी अपराध हैइस पर 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह की आयु लड़की की 18 वर्ष एवं लड़के की 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इससे कम आयु की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है।

गुप्त रखी जाएगी शिकायत

बाल विवाह की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। इस तरह की शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर की जा सकती है। कंट्रोल रूम की स्थापना महिला बाल विकास विभाग द्वारा जिले में 22 अप्रैल को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह की रोकथाम एवं शिकायत दर्ज करवाने हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया गया हैजिसके अंतर्गत श्रीमती पवनकुंवर सिसोदियाबाल संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थानिक) मोबाइल नंबर 7581083143 एवं  प्रेम चौधरी समन्वयक चाइल्ड हेल्प लाइन के मोबाइल नंबर 9826259087 तथा इसके अलावा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

 

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Sheemon Nigam

Chief Editor csnn24.com Artist by Passion, Journalist by Profession. MD of Devanshe Enterprises, Video Editor of Youtube Channel @buaa_ka_kitchen and Founder of @the.saviour.swarm. Freelance Zoophilist, Naturalist & Social Worker, Podcastor and Blogger. Experience as Anchor, Content creator and Editor in Media Industry. Member of AWBI & PFA India.

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