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महिला के इलाज में लापरवाही का आरोप बिना पंजीयन नर्सिंग होम का संचालन डॉ राजेश पाटनी पर 10000 का जुर्माना…

सिविल सर्जन ने दी सख्त चेतावनी...

Publish Date: February 23, 2024

(www.csnn24.com)रतलाम कमीशन की दवाइयां लिखने तथा उसके बदले में मोटी राशि लेने तथा यात्राओं करने के आरोप लगने के पश्चात सरकारी नौकरी से बर्खास्त डॉक्टर राजेश पाटनी एक बार पुनः सुर्खियों में है। हालांकि वह इसके पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं चाहे उन पर इलाज में लापरवाही का आरोप  हो अथवा किसी महिला के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाना एवं क्लीनिक में सरेआम पिटाई करना तथा उसके बाद डॉक्टर साहब के द्वारा माफी मांगना एक पुराने मामले में  सुनील गांधी के द्वारा उनकी माताजी श्रीमती मोहनबाई गांधी के उपचार में लापरवाही के संबंध में शिकायत की गई थी। जांच दल द्वारा मरीज श्रीमती मोहनबाई का उपचार डॉ. राजेश पाटनी द्वारा किया जाना पाया गया जबकि उक्‍त अवधि में डॉ. राजेश पाटनी के क्लिनिक का नर्सिंग होम एक्‍ट अर्थात म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्‍थापनाऐं (रजिस्‍ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 व नियम 1997 के प्रावधानो के अनुसार जीवित पंजीयन नहीं पाया गया। इस आधार पर मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ. आनंद चंदेलकर द्वारा निजी चिकित्सक डॉ. राजेश पाटनी पर दस हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किये जाने का आदेश जारी किया गया, साथ ही कडी चेतावनी दी गई कि भविष्‍य में इस प्रकार का कृत्‍य किए जाने पर डॉ. राजेश पाटनी के विरूद्व म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद को इनका पंजीयन निरस्‍तीकरण हेतु लिखा जाएगा ।

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Sheemon Nigam

Chief Editor csnn24.com Artist by Passion, Journalist by Profession. MD of Devanshe Enterprises, Video Editor of Youtube Channel @buaa_ka_kitchen and Founder of @the.saviour.swarm. Freelance Zoophilist, Naturalist & Social Worker, Podcastor and Blogger. Experience as Anchor, Content creator and Editor in Media Industry. Member of AWBI & PFA India.

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