केंद्र सरकार के सख्त नियम कोचिंग सेंटर खोलना हुआ मुश्किल… 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दे सकेंगे कोचिंग…
केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटरों पर लगाई लगाम...
(www.csnn24.com) पूरे देश में कोचिंग सेंटरों की चल रही मनमानी, और बच्चों की लगातार आत्महत्या की बढ़ती पर्वती और खबरें सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। आप हर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा इसके लिए उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा कोचिंग सेंटर संचालक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने कोचिंग सेंटर में शिक्षा नहीं दे पाएंगे इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर मनमाने ढंग से फीस भी नहीं वसूल सकेंगे तथा उन्हें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के अलावा और कई नियमों का पालन करना पड़ेगा जैसे की आईआईटी, जेईई, एमबीबीएस,नीट, जैसे प्रोफेशनल कोर्स की कोचिंग देने वाले सेंट्रो के पास फायर सेफ्टी एवं भवन सुरक्षा संबंधी निक होना अनिवार्य होगा तथा बच्चों के मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए भी सहायता उपलब्ध करानी होगी। उल्लेखनीय कि देश में लगातार कोचिंग सेंटरों पर छात्रों के द्वारा दबाव के चलते आत्महत्या की घटनाएं सामने आ रही थी जिसके चलते यह कदम उठाए गए हैं।
यदि कोई कोचिंग सेंटर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो पहली बार में उसे 25000 का जुर्माना दूसरी बार में उसे एक लाख का जुर्माना तथा तीसरी बार में उसे रजिस्ट्रेशन की इंसुलेशन के अलावा भारी अर्थ दंड सामना करना पड़ेगा।
कोचिंग के दौरान छात्रों की फीस भी बढ़ने पर पाबंदी रहेगी इसके अलावा यदि कोई छात्र बीच में कोचिंग छोड़ना है तो उसे शेष बची हुई अवधि की कोचिंग फीस हॉस्टल ,मेश आदि का भी रिफंड करना होगा।
स्कूल एवं शैक्षणिक संस्थाओं के समय के दौरान कोचिंग संचालक कोचिंग संचालित नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कोचिंग की अवधि 5 घंटे से ज्यादा नहीं रखना होगी। बहुत जल्दी सुबह अथवा देर रात तक भी कोचिंग संचालित नहीं की जाएगी। इसके अलावा छात्रों एवं शिक्षकों को सप्ताह में एक वीक अवकाश दिया जाएगा तथा त्यौहार एवं विशेष अवसरों पर कोचिंग सेंटर छात्रों को परिवार के साथ जुड़ने का मौका देंगे।