जयस नेता कमलेश्वर डोडियार पर मुकदमा दर्ज… क्या पूर्व जमानत होगी निरस्त..क्या बोलती है धाराएं..
दुष्कर्म पीड़िता तथा उसके भाई पर बयान बदलने तथा मुकदमा वापस लेने का बनाया दबाव..

(www.csnn24.com) जयस नेता कमलेश्वर डोडियार एक बार पुनः सुर्खियों के साथ-साथ परेशानी में है। कमलेश्वर डोडियार पर दुष्कर्म पीड़िता तथा उसके भाई को न्यायालय में बयान बदलने तथा डराने धमकाने जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। स्टेशन रोड थाना के द्वारा 0 प्रकरण दर्ज कर कर आना सरवन को भेजा गया है।
उल्लेखनीय है कि लगभग 6 माह पूर्व कमलेश्वर डोडियार पर एक युवती के द्वारा शादी का झांसा देकर लगाकर शारीरिक शोषण एवं दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था 29 वर्षीय युवती का आरोप था कि लगातार 4 साल तक कमलेश्वर डोडियार के द्वारा उसे शादी का झांसा दिया गया तथा उसके साथ शारीरिक शोषण करा यह सिलसिला लगातार चलता रहा। इसी दौरान युवती के परिजनों के द्वारा युवती का विवाह अन्यत्र करने की तैयारी कर ली गई थी।इसी दौरान कमलेश्वर के द्वारा युवती के परिजनों से संपर्क कर कर युवती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया तत्पश्चात परिजन राजी हो गए परंतु एक बार पुनः कमलेश्वर अपने इरादे से पलट गया तथा उसने इंकार करते हुए युवती के फोटो वायरल कर दिए ।तत्पश्चात मुकदमा दर्ज होने के बाद कमलेश्वर फरार हो गया था एवं तत्कालीन एसपी के द्वारा उस पर इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस दल के द्वारा काफी मशक्कत के पश्चात कमलेश्वर को गिरफ्तार कर कर न्यायालय में पेश किया गया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था तत्पश्चात जमानत पर बाहर आने के बाद कमलेश्वर ने एक बार पुनः सुर्खियों में रहते हुए सोशल मीडिया पर पहले चुनाव लड़ने के लिए बोलेरो खरीदने के लिए अपने संगठन तथा परिचित साथियों से आर्थिक सहायता की मांग करी परंतु इसमें नाकामी हाथ लगी कमलेश्वर ने सभी से वादा करा था कि वह चुनाव जीतने के पश्चात सभी लोगों का कार्य जो उसे बोलेरो गाड़ी खरीदने में सहायता करेंगे उन्हें पुनः लौटा देगा। तत्पश्चात एक बार पुनः कमलेश्वर ने सोशल मीडिया पर सैलाना विधानसभा से चुनाव ना लड़ने की घोषणा करते हुए सामाजिक कार्यों में लिप्त रहने की बात करी, इसी दौरान कमलेश्वर के द्वारा सोशल मीडिया पर अप्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के चुने हुए अपने जयस के साथी जनप्रतिनिधियों पर विपक्षी दलों से गठजोड़ का आरोप एवं 27 लाख रुपये लेनदेन भी लगातार आरोप लगाया जा रहा था ।इसी दौरान नया घटनाक्रम सामने आया तथा पीड़िता एवं उसके भाई के द्वारा स्टेशन रोड थाने पर कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय में बयान पलटने मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाते हुए पीड़ित पक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई तत्पश्चात पुलिस के द्वारा स्टेशन रोड पर 0 में कायनी कर सरवन थाने भेजा गया। जहां पर पीड़िता के भाई विजय पिता मानसिंह निनामा निवासी ग्राम सलवनिया थाना सरवन की रिपोर्ट के आधार पर कमलेश्वर पिता ओंकार डोडियार ग्राम लूनी राधाकुआ जिला रतलाम के विरुद्ध आईपीसी की धारा 294 506 190 195 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कर विवेचना में लिया गया है।
क्या कहते हैं विधि विशेषज्ञ :- इस संदर्भ में हाई कोर्ट एडवोकेट राकेश शर्मा का कहना है कि जिस प्रकार का आचरण कमलेश्वर डोडियार के द्वारा किया गया है उसके चलते कमलेश्वर डोडियार की पूर्व की जमानत भी निरस्त हो सकती है। तथा पुलिस के द्वारा लगाई गई धाराएं उसके पूर्व प्रकरण में मर्ज होकर गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि पूर्व में दी गई जमानत की शर्तों का का भी इसमें उल्लंघन होता है।