(www.csnn24.com) रतलाम मुख्यमंत्री लाडली योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश में एक करोड़ से अधिक आवेदन भरे जा चुके हैं। रतलाम जिले में लगभग 2 लाख 40 हजार आवेदन भरे जा चुके हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र लाडली बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है परंतु योजना में अपात्र महिलाओं को भी अलग करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जिससे हम प्रत्येक जरूरतमंद महिला को योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचा सके।
अपात्र महिलाओं को योजना से अलग करने हेतु प्रदेश के किसी भी नागरिक द्वारा अनंतिम सूची जारी होने के पश्चात आपत्ति की जा सकती है। अपात्र महिलाओं से तात्पर्य है कि आवेदन पत्र में स्वघोषणा के निर्धारित बिंदु में से यदि कोई बिंदु महिला पर लागू नहीं होता है तो वह महिला अपात्र कहलाएगी। आपत्ति करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसके लिए cmladlibahna. mp.gov.in पोर्टल पर अनंतिम सूची जारी होने के पश्चात आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए cmladlibahna.mp.gov.in पोर्टल पर जाना होगा तथा वेबसाइट के होम पेज पर आपत्ति दर्ज करना होगी। आपत्ति करने से पूर्व आपत्तिकर्ता को पोर्टल पर अपना पंजीयन करना अनिवार्य है ।
इसके लिए आपत्तिकर्ता को अपना नाम, मोबाइल नंबर अंकित करना होगा। शिकायतकर्ता को स्वघोषणा भी करनी होगी। इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के सत्यापन पश्चात आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। आपत्तिकर्ता को आपत्ति में आवेदिका की समग्र आईडी या उसका आवेदन क्रमांक भरना आवश्यक है तथा किसी भी आपत्ति से संबंधित दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करना होगा। आपत्ती मुख्य रूप से दो आधारों पर की जा सकती है , पहली आपत्ति स्वघोषणा से संबंधित है तथा दूसरी पात्रता से संबंधित है। आपत्ति दर्ज करने के लिए कम से कम एक बिंदु पर चयन करना अनिवार्य है।
ऑनलाइन अपलोड करने वाला दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में होगा एवं दस्तावेज का साइज 5 एमबी का होगा। यदि किसी केस में आपके पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो स्व लिखित आवेदन पत्र अपलोड करना है। आपत्ति दर्ज करने के पश्चात आपत्तिकर्ता को ऑनलाइन आपत्ति क्रमांक मिलेगा और यह एसएमएस के माध्यम से भी प्राप्त होगा । इस आपत्ति क्रमांक के माध्यम से आपत्तिकर्ता cmladlibahna.mp.gov.in पोर्टल से अपनी आपत्ति के निराकरण की स्थिति जान सकते हैं
लाडली बहना के आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। इसके पश्चात अनंतिम सूची जारी की जावेगी। अनंतिम सूची पर यदि आपत्ति करना हो तो वह 1 मई से लेकर 15 मई के मध्य ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आपत्ति दर्ज करा सकता है, जिसका निराकरण निकाय स्तर पर बनी समितियों के माध्यम से, 15 से 30 मई के मध्य जांच पश्चात किया जाना होगा। श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी कलेक्टर रतलाम द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इसमें फर्जी तरीके से आपत्ति दर्ज कराने वाले या आपत्ति के नाम पर पात्र महिला पर अनुचित दबाव बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।