स्ट्रीट डॉग के ऊपर महिला ने डाला खौलता पानी, पुलिस ने दर्ज की FIR
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई

www.csnn24.com|Ratlam| मध्य प्रदेश के रतलाम में स्ट्रीट डॉग के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है | यहां शक्ति नगर में एक महिला पर स्ट्रीट डॉग पर खौलता पानी डालने का आरोप लगा है| इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिला कुत्ते पर पानी डालती नजर आ रही है, जिसके बाद डॉग इधर-उधर भागता और तड़पता हुआ नजर आ रहा है. घटना के बाद डॉग के शरीर पर घाव भी बन गए हैं | सूत्रों से , घटना के मामले में ये भी सुनने में आया है की पहले पुलिस ने कार्यवाही करने से इंकार कर दिया था और कहा था की महिला के प्रति संवेदना रखनी चाहिए परन्तु जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब एफआईआर हुई |
पशु क्रूरता की इस घटना की शिकायत स्थानीय निवासी और पशुप्रेमी सूरज बारवाल ने औद्योगिक थाना रतलाम में की, जिसके आधार पर आरोपी महिला के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम व अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया |
गली में बैठे थे कुत्ते, तभी डाला खौलता पानी
यह घटना 1 नवंबर की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है | फुटेज में नजर आता है कि महिला जग में पानी लेकर आती है और घर के बाहर बैठे कुत्ते पर डाल देती है | स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ता के अनुसार महिला ने गर्म उबलता हुआ पानी डाला जिससे स्ट्रीट डॉग दर्द से तड़पता रहा और उसे शरीर पर घाव भी हो गया |
इस मामले में शिकायत करने वाले सूरज बोरवाल ने कहा, ” 1 नवंबर की सुबह अपने मकान की छत पर खड़ा था | उसी दौरान पड़ोसी निगम परिवार की महिला घर से जग में गरम पानी लेकर बाहर आई और स्ट्रीट डॉग पर डाल दिया| इसके बाद मैंने छत से नीचे उतरकर देखा तो कुत्ते की पीठ लाल पड़ गई थी, जिसपर बाद में घाव भी हो गया है |”
सीसीटीवी की हो रही जांच
वहीं, इस मामले में आरोपी महिला का कहना है कि उन पर लगे आरोप गलत हैं. कुत्ते को भगाने के लिए केवल सामान्य पानी ही डाला था, उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. वहीं, इस मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी राधु सिंह भिड़े ने बताया, ” पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले में सभी पक्षों के बयान दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है. ”
घटना की रिपोर्ट करने वाले पशु प्रेमी सूरज ने बताया कि उनके बेटे कृतज्ञ बारवाल और पड़ोसी नेता पुरोहित ने भी पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा है। कुलदीप निगम की आरोपी पत्नी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के अलावा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (1) (अ) में कानूनी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि ऐसे अमानवीय कृत्यों को रोकने के लिए पुलिस को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी अन्य जानवरों के साथ इस तरह की निर्दयता न कर सके।
इस मामले में एक ओर लोगों का कहना है कि स्ट्रीट डॉग के प्रति कई लोग संवेदनहीन व्यवहार करते हैं |पशु क्रूरता को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता !





